Friday, April 27, 2012

Reservation in Promotion is cancelled by Supreme Court, Shocking News for Mayavati Government



यूपी में प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
(Reservation in Promotion is cancelled by Supreme Court, Shocking News for Mayavati Government)

नई दिल्ली। पूर्ववर्ती मायावती सरकार के एक बड़े फैसले को जबरदस्त झटका लगा है। मायावती ने प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू किया था जिसके चलते उत्तर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन मिला था। प्रमोशन पाने वाले सारे लोग आरक्षित वर्ग के हैं। इसके चलते सालों जूनियर लोग अपने सीनियर्स से भी सीनियर हो गए थे।
हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार दिया था जिसपर तत्कालीन मायावती सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सभी लोगों का प्रमोशन वापस लिया जाएगा। इसके अलावा लोगों के प्रमोशन सिनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक ही होंगे। और जिनका प्रमोशन हो चुका है उनकी सिनियोरिटी लिस्ट में वो ही जगह हो जाएगी जो पहले थी


वहीं अखिलेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही तय कर चुकी थी कि वो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी।

मालूम हो कि अगर ये फैसला लागू रहता तो अगले 7 साल में हर विभाग का विभागाध्यक्ष सिर्फ आरक्षित वर्ग का रहता। गौरतलब है कि कि मायावती सरकार ने राज्य कर्मचारियों की प्रोन्नति में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। राज्य कर्मचारियों का एक बड़ा तबका इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया। हाई कोर्ट ने माना कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मायावती सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी थीं

News : khabar.ibnlive.in.com ( 27.04.2012)

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